विज्ञापनों में किसी का मजाक उड़ाना पड़ेगा भारी, होगी कार्रवाई

नयी दिल्ली । देश में विज्ञापनों की निगरानी रखने वाली संस्था भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने नये नियम लागू किए हैं> इन नियमों के मुताबिक, किसी भी विज्ञापन में शरीर का आकार, उम्र , शारीरिक और मानसिक स्थितियों से जुड़े किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा
विज्ञापन उद्योग के स्व-नियामक निकाय एएससीआई ने कहा कि विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब विज्ञापन पॉलिसी के उल्लंघन के नियम में नस्ल, जाति, स्त्री-पुरूष भेदभाव या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी का उपहास करना शामिल है। हालांकि ये नियम पहले से लागू थे लेकिन अब इनका दायरा बढ़ा दिया गया है।
इस आधार पर नहीं उड़ाया जाएगा मजाक
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘अब इसमें लिंग पहचान, यौन आकर्षण, शरीर का आकार आयु, शारीरिक और मानसिक स्थितियां जैसे संभावित भेदभाव या उपहास को अब संहिता में शामिल किया गया है। इन आधारों पर किसी का मजाक उड़ाने या उपहास करने वाले विज्ञापनों को अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।’
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
एएससीआई ने कहा कि उसे उभरते हुए समाज और उपभोक्ताओं की बदलती चिंताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापन अपेक्षाओं के अनुरूप रहे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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