‘अगर विमान के भीतर कोई फोटोग्राफी करता पाया, तो लगेगा 2 सप्ताह का प्रतिबंध’

नयी दिल्ली : फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट में नियमों के उल्लंघन के मामले में डीजीसीए ने कड़ा रुख दिखाया है। उसका कहना है कि अगर किसी फ्लाइट में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल-13 का उल्लंघन किया गया तो उस रूट पर फ्लाइट के शेड्यूल को दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह रूल फ्लाइट में वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट में कंगना रनौत का वीडियो भी वायरल हुआ था। नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने कहा कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को फोटोग्राफी करते हुए पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। डीजीसीए को इंडिगो की बुधवार की चंडीगढ़-मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। इसके बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से ‘उचित कार्रवाई’ करने को कहा था। गत बुधवार को विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए आपस में धक्कामुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गये। डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।’’
डीजीसीए ने कहा कि अब यह फैसला किया गया है कि अगर किसी भी शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सुरक्षा मानदंडों यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ इस तरह का उल्लंघन होता है तो उस रूट पर फ्लाइट को अगले दिन से दो हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे तभी बहाल किया जाएगा जब एयरलाइन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस आदेश की कॉपी भेजी है।

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