बजट में पूंजी लाभ कर व्यवस्था में हो सकता है बदलाव

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नयी दिल्ली । बजट में इक्विटी शेयर, बॉन्ड और अचल संपत्ति पर लगने वाले पूंजी लाभ कर में बदलाव किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि कर की विभिन्न दरों और संपत्ति रखने की अवधि में अंतर को दूर करने के लिये यह कदम उठाये जाने की संभावना है। उसने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में पूंजी लाभ कर में बदलाव की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जाएगा।
पूंजी लाभ कर में संभावित बदलाव के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, ”यह बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।”
आयकर कानून के तहत पूंजीगत संपत्तियों…चल और अचल दोनों…की बिक्री से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कर की श्रेणी में आता है। हालांकि कानून में कार, परिधान और फर्नीचर जैसी व्यक्तिगत चल संपत्तियों को बाहर रखा गया है।
अधिकारी ने कहा, ”हम विभिन्न पक्षों से मिले सुझाव पर गौर कर रहे हैं।”
फिलहाल एक साल से अधिक समय तक शेयर रखने पर उस पर होनेवाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगता है। वहीं बॉन्ड और अचल संपत्ति क्रमश: तीन साल और दो साल रखने की स्थिति में पूंजीगत लाभ पर कर की दर 20 प्रतिशत है।

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