महिलाओं के लिए ये हैं कर बचाने वाली योजनाएं

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नयी दिल्ली । भारत में कर छूट के लिए कई योजनाएं है जिनका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। इन टैक्स बचत योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष स्कीम होती है जिसके बारे में कई बार महिलाओं को जानकारी नहीं होती।
महिलाओं के लिए इन योजनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना और उनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। प्रभावी कर योजना उन्हें अपनी आय का प्रबंधन करने, पैसे बचाने और अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। आज हम आपको इन्हीं योजनाओं के बारे में सारी जानकारी अपने इस लेख के जरिए देने जा रहे हैं ऐसे में नीचे दिए गए हमारे सुझावों पर गौर करें…
– महिलाएं अपनी आय पर 50,000 रुपये तक की मानक कटौती का दावा कर सकती हैं।
– आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, महिलाएं सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जैसी कर-बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक बचा सकती हैं।
– धर्मार्थ संस्थानों को किया गया दान धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र है।
– धारा 80डी के तहत स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर बचत का लाभ उठाया जा सकता है।
1. सुकन्या समृद्धि योजना: अगर आपकी बेटी 10 साल या उससे कम उम्र की है, तो आप उसके नाम पर इस योजना में तब तक निवेश कर सकते हैं जब तक वह 21 साल की नहीं हो जाती। यह धारा 80सी के तहत उच्च रिटर्न और कर छूट प्रदान करती है।
2. गृह ऋण पर टैक्स छूट: गौरतलब है कि अगर किसी महिला के नाम पर होम लोन लिया गया है तो टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। धारा 24 के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 80EEA के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।
3. इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस): इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम के तहत महिलाओं को म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर लाभ मिलेगा। ऐसा धारा 80 सी तहत संभव है।
4. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ): महिलाओं के लिए पीपीएफ एक बेहतरीन योजना है। बता दें कि पीपीएफ एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जो धारा 80सी के तहत कर छूट के साथ 1.5 लाख रुपये तक के वार्षिक निवेश की अनुमति देती है।
5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): एनपीएस धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है। ऐसे में महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं।
(साभार – लोकमत न्यूज)

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